ई-श्रम
पोर्टल का उद्देश्य
E-Shram Portal का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक गिग
और प्लेटफार्म श्रमिक, स्ट्रीट
वेंडर, घरेलू
श्रमिक, कृषि
श्रमिक आदि सहित सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का केंद्रीकृत डेटाबेस का
निर्माण करना है। ई-श्रम पोर्टल सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार
करने के उद्देश्य से भी आरंभ किया गया है। ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से सामाजिक
सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण भी किया जाएगा। E Shram Portal के माध्यम से
श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्रदान करने में भी सहायता प्राप्त होगी।
इसके अलावा यह पोर्टल भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी राष्ट्रीयसंकट से
निपटने के लिए व्यापक डाटाबेस भी प्रदान करेगा।
ई-श्रम पोर्टल के लाभ तथा
विशेषताएं
- केंद्रीय
रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ई श्रम पोर्टल लांच किया गया है।
- ई-श्रम
पोर्टल के माध्यम से 38
करोड असंगठित क्षेत्र के
श्रमिकों का नेशनल डाटाबेस तैयार किया
जाएगा।
- यह
डेटाबेस आधार से सीड किया जाएगा।
- इस
पोर्टल के माध्यम से मजदूरों जेड रेहड़ी पटरी वालों एवं घरेलू कामगारों को एक
साथ जोड़ा जाएगा।
- पोर्टल
पर श्रमिक का नाम,
पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल का प्रकार, परिवार से संबंधित जानकारी आदि
दर्ज की जाएगी।
- ई-श्रम
पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
- सभी
पंजीकृत श्रमिकों को 12
अंकों
का रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा जो कि पूरे देश में मान्य होगा।
- इस
कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को कई तरह की योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जाएगा।
- ई-श्रम
पोर्टल कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को उनके काम के आधार पर बांटा जाएगा
जिससे कि उन को रोजगार प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी।
- डेटाबेस
के माध्यम से सरकार को श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना लांच करने
एवं उनका संचालन करने में भी सहायता प्राप्त होगी।
- इस
पोर्टल का संचालन लेबर एवं एंप्लॉयमेंट मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा।
उपलब्ध
योजनाओं की पात्रता
योजना का नाम - प्रधानमंत्री
श्रम योगी मानधन योजना
पात्रता - आवेदक भारत का
स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक असंगठित क्षेत्र से होना चाहिए।इस योजना का लाभ
प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।आवेदक की मासिक आय ₹15000 से कम होनी चाहिए।आवेदक ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस
का मेंबर नहीं होना चाहिए।
योजना का नाम - नेशनल पेंशन
स्कीम फॉर शॉपकीपर, ट्रेडर एंड सेल्फ एंप्लॉयड पर्सन
पात्रता - आवेदक भारत
का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 से
40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।इस योजना का
लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़
से ज्यादा नहीं होना चाहिए।वह लोग जो ई पी एफ ओ, ई
एस आई सी, पीएमएसवाईएम के अंतर्गत कवर्ड नहीं
है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।वह लोग जिनकी छोटी दुकानें, रेस्टुरेंट, होटल
आदि है वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का नाम - प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना
पात्रता - आवेदक भारत का
स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त
करने के लिए आवेदक के पास जनधन या फिर सेविंग बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
योजना का नाम - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पात्रता - आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच
होनी चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास जनधन या फिर सेविंग
बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
योजना का नाम - अटल पेंशन योजना
पात्रता
- आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
होनी चाहिए।
योजना का नाम – PDS
पात्रता – आवेदक भारत
का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा होना
चाहिए।वह परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य है जिसमें किसी भी सदस्य
की आयु 15 से 59 वर्ष
के बीच नहीं है।वह परिवार जिसमें कोई दिव्यांग व्यक्ति है वह भी इस योजना का लाभ
प्राप्त करने के योग्य है।वह नागरिक जिसके पास कोई भी स्थाई नौकरी नहीं है वह भी
इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
योजना का नाम – प्रधानमंत्री
आवास योजना ग्रामीण
पात्रता – आवेदक भारत का
स्थाई निवासी होना चाहिए।वह नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है जिसके पास कोई भी
स्थाई नौकरी नहीं है।वह परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है जिसमें कोई
दिव्यांग नागरिक है।वह परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य है जिस
परिवार में कोई भी 15 से 59 वर्ष
का सदस्य नहीं है।
योजना का नाम – नेशनल सोशल
एसिस्टेंस प्रोग्राम
पात्रता – आवेदक भारत
का स्थाई निवासी होना चाहिए।वह व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है जिसके
पास आय का साधन बहुत कम है या फिर नहीं है।
योजना का नाम – आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
पात्रता – वह परिवार जो
कच्चे घर में रह रहे हैं वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।यदि परिवार में 16 से 59 वर्ष
के बीच कोई भी सदस्य नहीं है तो वह परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।यदि
परिवार में कोई भी व्यक्ति सेहतमंद नहीं है एवं एक व्यक्ति दिव्यांग है तो वह
परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।मैन्युअल स्कैवेंजर्स फैमिली।वह
परिवार जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है एवं परिवार की मुख्य आय का साधन मैनुअल लेबर
है।वह परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं जिस परिवार में कोई भी आय
अर्जित करने वाला नागरिक जिसकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच है उपस्थित नहीं है।
योजना का नाम – हेल्थ
इंश्योरेंस स्कीम फॉर वीवर्स
पात्रता – आवेदक भारत
का स्थाई निवासी होना चाहिए।विवर द्वारा कम से कम 50% इनकम
हैंडलूम वीविंग से प्राप्त होनी चाहिए।
योजना का नाम – नेशनल सफाई
करमचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
पात्रता – आवेदक भारत का
स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक सफाई कर्मचारी या फिर मैन्युअल स्कैवेंजर होना
चाहिए।
योजना का नाम – सेल्फ
एंप्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन आफ मैन्युअल स्कैवेंजर्स
पात्रता – आवेदक भारत
का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक आईडेंटिफाइड मानो स्कैवेंजर होना चाहिए।इस योजना
का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल परिवार का एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है।
एंप्लॉयमेंट
स्कीम
योजना का नाम – मनरेगा
पात्रता – आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए एवं वह ग्रामीण
क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
योजना का नाम – दीनदयाल
उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
पात्रता – आवेदक भारत
का स्थाई निवासी होना चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 15 से 35 वर्ष
के बीच होनी चाहिए।महिलाओं एवं वल्नरेबल ग्रुप के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
योजना का नाम – दीनदयाल
उपाध्याय अंत्योदय योजना
पात्रता – इस योजना का
लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
योजना का नाम – पीएम स्वनीधि
पात्रता – आवेदक भारत
का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक सर्वे में आईडेंटिफाई होना चाहिए।आवेदक के पास
सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या फिर आईडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जो कि अर्बन लोकल बॉडी
द्वारा दिया गया हो।
योजना का नाम – प्रधानमंत्री
कौशल विकास योजना
पात्रता – आवेदक भारत का
स्थाई निवासी होना चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दसवीं कक्षा
उत्तीर्ण होनी चाहिए।आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
योजना का नाम – प्रधानमंत्री
एंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम
पात्रता – आवेदक भारत
का स्थाई निवासी होना चाहिए।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।आवेदक
द्वारा कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
ई
श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार नंबर
- आधार नंबर से
लिंक मोबाइल नंबर
- सेविंग बैंक
अकाउंट नंबर
- आईएफएससी कोड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण
पत्र
- निवास प्रमाण
पत्र
- मोबाइल नंबर
एंप्लॉयमेंट
स्कीम
- मनरेगा- इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को 100 दिन का गारंटी रोजगार प्रदान किया जाता है।
- दीनदयाल
उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- यह योजना ग्रामीण युवाओं को कौशल
प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। इस योजना के माध्यम
से कौशल प्रशिक्षण के बाद युवाओं को नौकरी भी प्रदान की जाती है।
- दीनदयाल
उपाध्याय अंत्योदय योजना- इस योजना के माध्यम से देश के गरीब
श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण एवं व्यवसाय आरंभ करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान
की जाती है।
- पीएम स्वनिधि- इस योजना के माध्यम से देश के रेहड़ी
पटरी वालों को ₹10000
की आर्थिक
सहायता लोन के तौर पर मुहैया कराई जाती है।
- प्रधानमंत्री
कौशल विकास योजना- इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं
को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे कि वह रोजगार प्राप्त कर सकें।
- प्रधानमंत्री
एंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम- इस योजना के माध्यम से नई एंटरप्राइज
स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है।